: डॉक्टर हनुमान के दर्शनों से मिलती है जन सेवा करने के लिए ऊर्जा - सिंधिया
Fri, Dec 17, 2021
भिण्ड - गणेश भारद्वाज
-केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तीन दिवस के ग्वालियर - चम्बल अंचल के दौरे पर हैं, इस दौरान वे शुक्रवार शाम भिण्ड ज़िले के जगत प्रसिद्ध दंदरौआ धाम मंदिर पहुँचे और रोग दोष निबारक डॉक्टर हनुमान जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की व धाम स्थित गौशाला का अवलोकन किया। साथ ही धाम के महंत महामंडलेश्वर राम दास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त भी प्राप्त किया।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को दिल्ली से भिंड मालनपुर में एक पेट्रोल पंप का शुभारंभ करना पहुंचे और इसके शाम साढ़े पाँच बजे सिंधिया मेहगाँव के दंदरौआ धाम पहुँचे। भारी समर्थकों की भीड़ के साथ सिंधिया ने पहले दंदरौआ धाम में नव निर्मित ग़ौशाला का अवलोकन किया, साथ ही कन्या पूजन भी किया, वही उन्होंने दंदरौआ सरकार डॉक्टर हनुमान के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना भी की।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धाम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मैं जीवन में पहली बार दंदरौआ धाम में डॉक्टर हनुमान जी के दर्शन के लिए आया हूँ, उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे दंदरौआ धाम आने का और डॉक्टर हनुमान जी के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हनुमत दर्शन के पश्चात श्री 1008 दंदरौआ सरकार महंत रामदास महाराज का भी आशीर्वाद लेकर संभाग, प्रदेश और सिंधिया परिवार के लिए कामना की। साथ ही सरल स्वभावी महाराज श्री रामदास महाराज जी के साथ बैठ कर बातचीत करने से काफ़ी ऊर्जा मिली है, जिससे आगे जनसेवा के पथ पर आगे बढ़ सकें।
श्री सिंधिया के साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और स्थानीय विधायक एवं नगरीय प्रशासन राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश दुबे, पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह, शिवशंकर समाधिया, कमल शर्मा, कौशल शर्मा गोरमी, अनिल राजौरिया व रबिन्द्र नरवरिया भी रहे।
डॉक्टर हनुमान का भव्य दरबार महंत महामंडलेश्वर राम दास जी महाराज व प्रेस से चर्चा करते केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया
: कोरोना की तीसरी लहर की आशंका: भिंड अलर्ट - सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य
Thu, Dec 16, 2021
जिला दण्डाधिकारी ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने हेतु किया दण्डात्मक आदेश प्रसारित
भिण्ड - संवाददाता
नोबोल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की तृतीय लहर की आंशका से प्रभावी नियंत्रण एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीष कुमार एस ने भिण्ड जिले की राजस्व सीमान्तर्गत दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने हेतु निम्नानुसार दण्डात्मक आदेश प्रसारित किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीष कुमार एस ने आदेष में कहा है कि दुकानदार/प्रतिष्ठान अपनी दुकान/प्रतिष्ठान के बाहर सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित कराने हेतु गोले बनाना, रस्सी लगाना, सेनेटाईजर एवं मास्क की व्यवस्था तथा कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रथम उल्लंघन करने पर न्यूनतम राशि रू0 1000/-से लेकर अधिकतम राशि रू. 5,000/- जुर्माना वसूलनीय होगा। लगातार उल्लघंन करने पर उल्लघंनकर्ता की दुकान/प्रतिष्ठान को 48 घण्टे की अवधि तक सील्ड किया जावेगा तथा अर्थदण्ड की वसूला जायेगा। सार्वजनिक स्थान व कार्य स्थल पर तथा परिवहन के दौरान कोई भी व्यक्ति बिना मुंह को ढ़के हुये अर्थात् बिना मास्क अथवा बिना कपड़ा से ढ़के घर से बाहर नहीं निकलेगा। आवश्यक सेवाओं की पूर्ति हेतु मुंह को मास्क अथवा कपड़े से ढ़कना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के पाये जाने से प्रथम उल्लघंन पर राशि रूपये 100/- एवं द्वितीय उल्लघंन पर राशि रूपये 500/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। कोविड-19 संकमण को दृष्टिगत रखते हुये समस्त कार्यालयों/बैंक/हास्पीटल/न्यायालय परिसर को ्रमतव जवसमतंदबम ्रवदम घोषित किया गया है जिसमें शत प्रतिशत मास्क लगाया जाना तथा ष्छव् ड।ैज्ञ छव् म्छज्त्ल्ष् अनिवार्य होगा। यह आदेश पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला भिण्ड, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट समस्त जिला भिण्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन भिण्ड, मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त जिला भिण्ड अपने अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।